पटाखों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश

2/ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 728 / 2015 में दिनांक 23/10/2018 को पारित आदेश के अनुरूप पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश निम्नानुसार हैं:-

 इंस्टाग्राम से जुड़े 

1. कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिकी केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी।

 फेसबुक से जुड़े 

2. केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो ।

3. सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिकी, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया- गया है ।

4. पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।

5. ऑनलाईन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।

3/ उपरोक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ।

पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। अतः निर्देशित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में उल्लेखित आदेशों के माध्यम से जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

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करन साहू रिपोर्टर - पाटन "के गोठ (PKG NEWS) Powerd By "Chhattisgarh 24 News" Group Of multimedia Pvt. Ltd.
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