करन साहू,रानीतराई 01 जूलाई : दुर्ग जिला अंतर्गत थाना रानीतराई में नवीन भारती न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने पर उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती मीना साहू तहसीलदार पाटन ,जनपद पंचायत पाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश कोठारी, थाना प्रभारी प्रकाशकांत के द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को नवीन भारतीय न्याय संहिता के नए स्वरूपों के जानकारी से अवगत कराया। भारतीय न्याय संहिता के नये स्वरूपों पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में नये धाराओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक साहू, जनपद सभापति रमन सिंह टिकरिहा,मंडल अध्यक्ष लालेश्वर साहू,युवा मोर्चा अध्यक्ष नारद साहू, जनपद सदस्य रवि सिन्हा,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि वर्तमान में दंड संहिता के स्थान पर अब न्याय संहिता के रूप में जाना जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य शीघ्र न्याय दिलाना है। पूरी परिवर्तित न्याय व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है । नया कानून सामुदायिक सेवा दंड के रूप में क्रियान्वित होगा। शासकीय सेवकों को भी समय सीमा में कार्य करना अनिवार्य होगा नए कानून में मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अपराधी को जमानत नहीं मिलेगा। माब लिंचिंग के लिए धारा 102 का प्रयोग किया जाएगा आंतरवाद व नक्सलवाद पर धारा 113 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सामूहिक बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान है अब ऑनलाइन एफ. आई. आर. मान्य होगा।
इस अवसर पर सरपंच गण कमलेश वर्मा , मनीष पटेल, अशोक रिंगवानी, रामनाथ साहू,भागवत सिन्हा सहित बड़ी संख्या में आस पास के गणमान्य नागरिक गण और महिलाएं उपस्थित रहे।