एपिक कार्ड नहीं होने पर ई-एपिक कार्ड के साथ 12 अन्य पहचान पत्रों से मतदाता कर सकेंगे मतदान

दुर्ग 06 मई 2024/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मतदान करने में सहायता हेतु दिशा-निर्देश जारी कर एपिक कार्ड के अलावा ई-एपिक कार्ड के साथ 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्रों को प्रस्तुत कर मतदान करने की सुविधा प्रदान की गयी है। कोई भी मतदाता एपिक कार्ड नहीं होने पर ई-एपिक कार्ड के साथ इन 12 प्रकार के पहचान पत्रों में से किसी भी एक को अपने सम्बद्ध मतदान केन्द्रों में प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। जिसके तहत आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी किया गया शासकीय पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी युनिक निःशक्तता पहचान पत्र (यूडीआईडी) के माध्यम से मतदान किया जा सकता है।

 

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करन साहू रिपोर्टर - पाटन "के गोठ (PKG NEWS) Powerd By "Chhattisgarh 24 News" Group Of multimedia Pvt. Ltd.
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