जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी द्वारा अनावेदकों को न्यायालय में सुनवाई हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी

दुर्ग, 04 अक्टूबर / जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनानुसार प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की अवधारणा के तहत अनावेदक/आरोपियों श्री दोरा स्वामी आ. सुंदर स्वामी निवासी-गणशी पानी टंकी के पास पोस्ट हासन टाउन कर्नाटक और सुदीप टी प्रदीप आ. टी प्रदीप एवं अमल टी एलेक्स आ. टीसी एलेक्स दोनों निवासी-टेकूमुटील हाउस पेरिकल पी/ओ वाईनाड तहसील व जिला दुर्ग को समक्ष सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर मामले की आगामी पेशी 14 अक्टूबर 2024 को कलेक्टर दुर्ग के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने समन जारी किया है। यदि निर्धारित सुनवाई तिथि को अनुपस्थित पाये गये तो मामले की सुनवाई अनावेदक/आरोपियों की गैरहाजिरी में की जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञात हो कि कलेक्टर न्यायालय में वादी पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनानुसार थाना कोतवाली दुर्ग के अपराध क्रमांक 710/2022 धारा 4, 6, 10, 11 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम, 2012 व 66/192 एम.व्ही. एक्ट के अंतर्गत आरोपियों के कब्जे से 17 जून 2022 को रायपुर राजनांदगांव नेशनल हाइवे पर आरेंज कलर की कंटेनर अशोक लिलेण्ड वाहन क्रमांक के.ए.-51-बी-8920 में कृषि पशु को क्रुरतापूर्वक बिना चारा-पानी के पैर एवं मुंह को बांधकर कत्ल खाना नागपुर अवैध रूप से परिवाहन करते हुए पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन अशोक लिलेण्ड वाहन क्रमांक के.ए.-51-बी-8920 को राजसात किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर अनावेदक/आरोपियों को कलेक्टर न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। किन्तु अनावेदकगण/आरोपी अनुपस्थित रहें।

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रिपोर्टर - करन साहू (पाटन के गोठ)
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