भिलाई 3। गुरुवार को पुरानी भिलाई पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पीड़िता के पिता ने पुरानी भिलाई पुलिस ने 5 अप्रैल 2024 को गुम इंसान क्रमांक 14/24 को अपराध क्रमांक 141/2024 धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कराया की उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है।
अपराध दर्ज के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी पीड़ी चंद्रा के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पाया गया की आरोपी गोकुल ठाकुर पीड़िता को नाबालिग जानते हुए बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने घर अंदर शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया।
दिनांक 5/4/24 के एक सप्ताह पूर्व अपने मोटर सायकल में जामुल, शिवपुरी गार्डन घुमाने ले गया और दिनांक 5/4/24 को पीड़िता को रायपुर बंजारी मंदिर घुमाने ले जाने के बहाने रायपुर ले जाकर वहां से ट्रेन से नागपुर और नागपुर से सूरत (गुजरात) ले गया। पुलिस ने आरोपी को सूरत से पकड़ा है वही पीड़िता को सकुशल बरामद किया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 363 कायम कर आरोपी गोकुल ठाकुर को तत्काल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो जुर्म स्वीकार किया। आरोपी को धारा 363, 366, 376, भादवी 4 पाक्सो के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पुलिस ने पेश किया।
आरोपी: गोकुल ठाकुर पिता स्व. मेघनाथ ठाकुर, उम्र 20 वर्ष, पता: ग्राम अकलोडीह, थाना प्रभारी भिलाई, जिला दुर्ग (छग)।