जनप्रतिनिधियों को दी गई भारतीय न्याय संहिता के नये स्वरूपों की जानकारी

अम्लेश्वर 01 जुलाई : दुर्ग जिला अंतर्गत थाना अम्लेश्वर में नवीन भारतीय न्याय संहिता का जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
आपको बता दे कि भारतीय न्याय संहिता के नये स्वरूपों को पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में नये धाराओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे  कार्यशाला में मुख्य वक्ता थाना प्रभारी केशव कोसले ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में दंड संहिता के स्थान पर अब न्याय संहिता के रूप में जाना जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य शीघ्र न्याय दिलाना है। पूरी परिवर्तित न्याय व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है । नया कानून सामुदायिक सेवा दंड के रूप में क्रियान्वित होगा। शासकीय सेवकों को भी समय सीमा में कार्य करना अनिवार्य होगा नए कानून में मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अपराधी को जमानत नहीं मिलेगा। माब लिंचिंग के लिए धारा 102 का प्रयोग किया जाएगा आंतरवाद व नक्सलवाद पर धारा 113 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सामूहिक बलात्कार में मृत्युदंड का प्रावधान है अब ऑनलाइन एफ. आई. आर. मान्य होगा।

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मौके पर जिला पंचायत सभापति मोनू साहू, सुरेंद्र साहू युवा मोर्चा प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख,नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष उमेश साहू, सासंद प्रतिनिधि फेरहा राम धीवर,मोहन साहू युवा मोर्चा अध्यक्ष उत्तर पाटन, महामंत्री राजू साहू,नगर अध्यक्ष डॉ आलोक पाल, सतनामी समाज के जिलाध्यक्ष अहेंद्र चेलक, सांकरा सरपंच प्रतिनिधि यशवंत जांगड़े, सहित शिवा साहू,खिलेश्वर चक्रधारी,जय साहू,गायत्री साहू महिला मोर्चा अध्यक्ष, भारती यादव उपाध्यक्ष ,लक्ष्मी देवांगन महिला मोर्चा महामंत्री, सुनीता साहू मंत्री एवं थाना के स्टाफ उपस्थित रहे।

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करन साहू रिपोर्टर - पाटन "के गोठ (PKG NEWS) Powerd By "Chhattisgarh 24 News" Group Of multimedia Pvt. Ltd.
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