सूचना का अधिकार अधिनियम पर दुर्ग में कार्यशाला व प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

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दुर्ग, 21 मार्च 2025/ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन लोक निर्माण विभाग दुर्ग के सभागार में आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री एन.के. शुक्ल एवं उप सचिव छ ग राज्य सूचना आयोग श्रीमती गीता दीवान शुक्ला, अनुभाग अधिकारी राज्य सूचना अधिकारी श्री अतुल वर्मा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ-साथ जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यो एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एन.के. शुक्ल ने जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी देते हुए आवेदनों का निराकरण करने की जानकारी दी। उन्होंनेे अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने, अपना नाम और पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। अधिनियमों के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला एवं जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यशाला में उप सचिव राज्य सूचना आयोग श्रीमती गीता दीवान, अनुभाग अधिकारी राज्य सूचना आयोग श्री अतुल वर्मा द्वारा पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आवेदनों के निराकरण के दौरान अधिकारियों को आने वाली शंकाओ का समाधान भी किया गया।
*पोर्टल के संबंध में -* कार्यभार देना अथवा कार्यभार लेना के संबंध में भारमुक्त होने वाले जनसूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त पत्र अपलोड करना होगा, अपरिहार्य कारण होने से वर्तमान जनसूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश अपलोड किया जा सकता है। जनसूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत दी जाने वाली सूचना हेतु ऑनलाईन दस्तावेजी शुल्क की मांग एवं सूचना अपलोड करना होगा। जनसूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस की सीमा उपरांत आवेदन का निराकरण नहीं करने पर समय बाधित होने के कारण अन्य फोल्डर में स्थानांतरित हो जाएगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी भी 45 दिवस की समय सीमा पूर्ण होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। आवेदन समय सीमा समाप्त होने के पश्चात द्वितीय अपील कर सकता है।
*जनसूचना अधिकारियों हेतु जानकारी-* आवेदक द्वारा व्यक्तिगत जानकारी की मांग किए जाने पर धारा-8 के तहत आवेदन का विधिवत परीक्षण एवं व्यक्तिगत होने पर धारा-11(1) के तहत संबंधित से सहमति/असहमति प्राप्त किया जा सकता है। यदि जनसूचना अधिकारी का स्थानांतरित हो गए हो तो तत्कालीन जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम में स्थानांतरित स्थान का नाम जवाब में अवश्य उल्लेख करें।
*प्रथम अपीलीय अधिकारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी-* प्रथम अपील के निराकरण की अवधि 30 दिवस एवं विशेष परिस्थिति में कारण सहित 45 दिवस के अंदर देना होगा। जनसूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में दस्तावेजी शुल्क की मांग की गई हो और आवेदक द्वारा शुल्क जमा न कर प्रथम अपील किया गया हो तब सूचना उपलब्ध कराने के पूर्व परीक्षण कर सशुल्क अथवा निःशुल्क सूचना देने का आदेश करना होगा। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

रिपोर्टर - करन साहू (पाटन के गोठ)
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करन साहू रिपोर्टर - पाटन "के गोठ (PKG NEWS) Powerd By "Chhattisgarh 24 News" Group Of multimedia Pvt. Ltd.

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