एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के दिए आदेश

दुर्ग, 27 दिसंबर 2024/ जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मो. इमरान और तेजिंदर सरदार को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर बदमाशों के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में मोहम्मद इमरान पिता मो. गुफरान निवासी इमामबाड़ा कैम्प 02 शीतला मंदिर के पास भिलाई थाना छावनी तहसील व जिला दुर्ग और तेजिन्दर सरदार उर्फ टोनी सरदार पिता गुरूचरण सिंह शाकिन पचरीपारा दुर्ग हाल मुकाम गुरूद्वारा के पास संतराबाड़ी दुर्ग थाना मोहन नगर तहसील व जिला दुर्ग को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 23 दिसंबर 2024 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना मो. इमरान एवं तेजिन्दर सरदार प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी मोहम्मद इमरान पिता मो. गुफरान थाना क्षेत्र छावनी का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना छावनी में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 18 प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार तेजिन्दर सरदार भी थाना दुर्ग क्षेत्र का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना दुर्ग और थाना मोहननगर में विभिन्न अपराधिक गतिविधियों से संबंधित 9 प्रकरण दर्ज है। ये दोनों अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा गुण्डागर्दी, मार-पीट, अवैध रूप से सट्टा खिलाने, वाहनों की चोरी तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होने का कार्य करते है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है। जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त मोहम्मद इमरान और तेजिन्दर सरदार को 01 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया हैं।

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