दुर्ग 28 जून 2024/छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनिमय 1993 की धारा-6 के तहत प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप कराए जाने के निर्देश है। इस संबंध में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी जनपद सीईओ को ग्राम सभा की बैठक हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामसभा के आयोजन के लिए स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजित ग्रामसभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम सभा की बैठक में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन, पंचायतों में विगत तिमाही के आय व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराए गए रोजगार की स्थिति, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों के बारे में समीक्षा करने को कहा है।
इसी प्रकार मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली की प्रगति, पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी-कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा हिसाब लेना है अथवा बकाया राशि है उनके नामों का वाचन, ग्राम पंचायतों की समस्त सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान माल की क्षति को रोकने हेतु, अमृत सरोवरों के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन, पूर्व वित्तीय वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना में स्वीकृत कार्यो में संशोधन की आवश्यता हो तो आंकलन, तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाए जाने के आदि के संबंध मं चर्चा किया जाएगा। ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग की जानी है एवं वीडियो को ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप में अपलोड करना होगा। जनपद पंचायत अंतर्गत आयोजित ग्रामसभा में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत दुर्ग (पंचायत शाखा) को उपलब्ध कराना होगा।