नगरीय निकाय चुनाव प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा प्रस्तावित

दुर्ग 25 दिसम्बर 2024/ राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के दौरान महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिये निर्वाचन व्यय हेतु प्रस्तावित अधिकतम सीमा संबंधी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कराई गई है। यह व्यय सीमा 2011 की जनगणना जनसंख्या अनुसार तय की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम पांच लाख से अधिक 25 लाख रुपये, तीन लाख से पांच लाख तक 20 लाख रुपये तथा तीन लाख से कम 15 लाख रुपये व्यय सीमा निर्धारित है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद में 50 हजार या उससे ऊपर 10 लाख रुपये और 50 हजार से कम 8 लाख रुपये तथा नगर पंचायत के लिए 6 लाख रुपये व्यय सीमा निर्धारित की गई हैं।

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KARAN SAHU (पाटन के गोठ)
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करन साहू रिपोर्टर - पाटन "के गोठ (PKG NEWS) Powerd By "Chhattisgarh 24 News" Group Of multimedia Pvt. Ltd.
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