दुर्ग, 04 जुलाई 2024/ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजनों हेतु 30 जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित है। संचालित योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पात्र श्रमिकों को योजना के तहत राशि प्रदाय की जाती है। श्रम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन अधिनियम 1996 के धारा-22 में (क) से (ज) तक में संचालित योजनाओं के अनुसार दुर्घटना की दशा में किसी हिताधिकारी को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना संचालित है। इसी प्रकार ऐसे हिताधिकारी जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वह मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की मदद से पेंशन का संदाय कर सकेगा। किसी हिताधिकारी को गृह निर्माण के लिए उतनी रकम से अनादिक तथा ऐसे निबंधनों और शर्त पर ऋण और अग्रिम मंजूर कर सकेगा जो विहित की जाए उनके लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना संचालित है। हिताधिकारियों के बालकों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना, मुख्यमंत्री नोनीहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, विशेष शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना संचालित है। किसी हिताधिकारी की या ऐसे आश्रित की बड़ी व्याधियों के उपचार के लिए चिकित्सीय व्यवस्था को पूरा करने हेतु सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना एवं महिला हिताधिकारियों को प्रसूति प्रेस विद्या हेतु मिनीमाता महतारी जतन योजना संचालित है।
अन्य कल्याणकारी उपाय और सुविधाओं के लिए, जो विहित किए जाएं, व्यवस्था करने एवं सुधार करने हेतु दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना, श्रम मित्र योजना, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संचालित है। इसके अलावा भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जारी मॉडल वेलफेयर स्कीम के तहत मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना संचालित है।