खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सघन निरीक्षण, दो प्रतिष्ठानों को 50,000 का जुर्माना

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खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सघन निरीक्षण, 70 खाद्य नमूनों को भेजा गया जांच हेतु, दो प्रतिष्ठानों पर 50,000 का लगा जुर्माना    दुर्ग, 17 अक्टूबर 2025, कलेक्टर श्री अभिजित सिंह के निर्देशन में त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के होटल, ढाबा, किराना, डेयरी, मिठाई शॉप ईत्यादि प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न खाद्य कारोबारकर्ताओं से आटा, मैदा, फलाहारी नमकीन, सिंघाड़ा, आटा, पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर, साबूदाना, घी, सूजी, बेसन, खाद्य तेल बेकरी उत्पाद व दुध व दुध से बने मिठाईयों का नमूना लिया गया।

मेसर्स ठाकुर रेस्टोरेन्ट एण्ड स्वीट्स से आलू मसाला, समोसा व सांभर खुला, मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स गंजपारा दुर्ग से वरलक्ष्मी साबूदाना, मेसर्स कुणाल बेवरेजेस गंजपारा दुर्ग से मिडनाईट पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर, मेसर्स जय भोले किराना स्टोर्स, सुराना कॉलेज से कान्हा श्याम सुजी, विशाल मेगा मार्ट से प्यूर बस्ट काउ घी, ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू, फस्ट क्रॉप बेसन, आलू भुजिया का नमूना लिया गया।

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इसी क्रम में मेसर्स शिवम सुपर बाजार बोरसी से भेग मैदा, रिफाईन्ड वीट फ्लोर, बेसन खुला, शुभकामना रिफाईड राईस ब्रान ऑयल, मेसर्स एकादशी ट्रेडर्स से सोना सिल्क बेसन, विद्याश्री गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, एबीस गोल्ड रिफाईंड सोयाबीन ऑयल, रूची नं 01 वनस्पति, मेसर्स टपरी स्वाद भरपेट, पुलगांव से द ओवन चोको चिप्स कुकीस, मिनी पेड़ा के नमूना मेसर्स माया बास्केट सिकोलाभांठा से जायका सिंघाड़ा पाउडर।

वहीं मेसर्स गोपाल सेल्स गया नगर दुर्ग से फल्हारी चिवड़ा, मेसर्स सरिता किचन एवं आईसक्रीम गया नगर दुर्ग से पेक्ड ड्रिंकिंग वाटर, मेसर्स शुभ सेल्स से ब्रिटानिया गाय का घी, पारख सुपर बाजार रिसाली से मैदा, बेसन, आटा, मेसर्स मैत्री सुपर बाजार से डालडा राईस ब्रान तेल, मेसर्स मौर्य स्वीट्स से कुंदा, मेसर्स ए.एन.जे बेकर्स नया पारा से हेजलनट केक के नमूनों सहित कुल 70 नमूना खाद्य पदार्थों को संकलित कर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है।

जांच प्रतिवेदन प्राप्ति उपरांत नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी। जांच के दौरान मेसर्स मिलाई सुपर बेकरी महराज्य चौक व मिलाई सुपर बेकरी पदमनाभपुर दुर्ग द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीर सागर पटेल द्वारा दुकानदारों पर 25-25 हजार कुल 50 हजार रूपये एवं मिथ्याचार अवमानक तथा अनुज्ञप्ति नवीनीकरण न कराने वाले प्रकरण में क्वालिटी मसाला धमधा को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोनित किया गया है।

साथ ही चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन से त्यौहारी सिजन का ध्यान में रखते हुए कुल 495 खाद्य नमूने जांच किये गये जिसमे 459 मानक 35 अवमानक 08 मिथ्याछाप व असुरक्षित पाये गये। अवमानक, मिथ्याछाप व असुरक्षित पाये गये खाद्य पदार्थों को गौके पर नष्टीकरण किया गया।

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