दुर्ग : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिले में 14 से 20 फरवरी तक सामूहिक विवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय स्तर पर सामूहिक विवाह पूरे विधिविधान से किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा।
25 जनवरी तक इसके लिए पंजीयन किया जाएगा। योजना अंतर्गत प्रति जोड़े पर 50 हजार रूपए खर्च का प्रावधान है। इसमें 21 हजार रूपए नगद, 21 हजार की भेंट सामग्री और शेष आयोजन पर व्यय किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्र और परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 01 जुनवानी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
वर के लिए 21 वर्ष तथा वधु के लिए 18 वर्ष की आयु और अविवाहित होना जरूरी है। योजना के लिए राशनकार्डधारी परिवार की बालिकाएं पात्र होगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अथवा पार्षद द्वारा सत्यापित निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एक पालक की दो बालिकाएं ही योजना के लिए पात्र होगी।