केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः निषिद्ध

दुर्ग 15 जून 2024/ वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को “बंद ऋतु (क्लोज सीजन)” के रूप में घोषित किया गया है। उप संचालक मछली पालन विभाग से मिली जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये है। केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

विज्ञापन 

छाटा में नि: शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन

पाटन : संचालनालय आयुष विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार ग्राम छाटा, विकासखंड पाटन में विगत 4 जुलाई 2025 को एक दिवसीय नि: शुल्क आयुष...

छत्तीसगढ़िया वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की बैठक संपन्न; किया अनुभव साझा – दिए महत्वपूर्ण जानकारी

पाटन : आज 05 जुलाई 2025 को कर्मा भवन अटारी पाटन में आयोजित छत्तीसगढ़िया वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की बैठक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि...
रिपोर्टर - करन साहू (पाटन के गोठ)
रिपोर्टर - करन साहू (पाटन के गोठ)
करन साहू रिपोर्टर - पाटन "के गोठ (PKG NEWS) Powerd By "Chhattisgarh 24 News" Group Of multimedia Pvt. Ltd.

ताज़ा खबरे

"छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़" के कंटेंट को कॉपी करना अपराध है। 

error: पाटन के गोठ (PKG NEWS) के न्यूज़ को कॉपी करना अपराध है